बहराइच। किसानों को अच्छा बीज व खाद उपलब्ध कराने के लिए जिला कृषि अधिकारी द्वारा लगातार खाद बीज की दुकानों पर छापेमारी की जा रही है वही बिना लाइसेंस के खाद की बिक्री करते पाए गए एक दुकानदार पर कार्यवाही की गई है जिससे जनपद में हडकंप मच गया। जिला कृषि अधिकारी डाक्टर सुबेदार यादव द्वारा 23 नवम्बर को फखरपुर में उर्वरक की दुकानों का निरीक्षण किया जा रहा था।निरीक्षण के दौरान एक दुकानदार द्वारा उर्वरक बेचा जा रहा था जांच करने पर पता चला कि उनके पास उर्वरक का लाइसेंस ही नहीं है ।
दुकानदार जयकरन पुत्र अशोक कुमार निवासी फखरपुर द्वारा बिना उर्वरक लाइसेंस उर्वरक बेचा जा रहा है। जिला कृषि अधिकारी द्वारा तत्काल दुकान गोदाम को सील कर दिया गया एवं उर्वरक विक्रेता जयकरण पुत्र अशोक कुमार निवासी फखरपुर के खिलाफ जिलाधिकारी के अनुमोदन उपरांत, उर्वरक (नियंत्रण) आदेश 1885 , उर्वरक (परिसंचरण नियंत्रण) आदेश 1973 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत प्राथमिकी फखरपुर थाने में दर्ज करा दी गई है ।
जिला कृषि अधिकारी डॉक्टर सूबेदार यादव ने बताया कि बिना लाइसेंस के उर्वरक बेचते हुए पकड़े गए दुकानदार के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करवाई गई है तथा दुकान को सील किया गया है। इसके साथ ही जिला कृषि अधिकारी द्वारा चेतावनी जारी की गई है यदि किसी भी व्यक्ति द्वारा बिना लाइसेंस के उर्वरक बिक्री करते हुए पाया गया तो उसके विरुद्ध उर्वरक (नियंत्रण) आदेश 1985, उर्वरक (परिसंचरण नियंत्रण) आदेश 1973, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अनुसार कठोरतम कार्रवाई की सुनिश्चित की जाएगी । उन्होंने जनपद के सभी किसानों को अवगत कराया है कि यदि जनपद में कोई भी व्यक्ति संदिग्ध या बिना लाइसेंस के उर्वरक की बिक्री करता है तो उस दुकानदार के खिलाफ जिला कृषि अधिकारी कार्यालय के मोबाइल नंबर 7839882245 पर शिकायत दर्ज कराये, शिकायत के उपरांत संबंधित व्यक्ति पर नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। जिला कृषि अधिकारी द्वारा की गई कार्यवाही से उर्वरक विक्रेताओं में हड़कंप मचा रहा।