30 दिवस के अन्दर सम्बन्धित को सूचना उपलब्ध कराएं, डॉ दिलीप अग्निहोत्री

Vishesh Varta (विशेष वार्ता)
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बहराइच । राज्य सूचना आयुक्त डॉ. दिलीप अग्निहोत्री ने लो.नि.वि. बहराइच के निरीक्षण भवन में उप जिलाधिकारियों, क्षेत्राधिकारियों, तहसीलदार व जिला विद्यालय निरीक्षक के जनसूचना अधिकारियों के साथ आयोजित समीक्षा बैठक में निर्देश दिया कि 30 दिवस की लक्ष्मण रेखा का सम्मान करें। जन सूचना अधिकार अधिनियम-2005 के अन्तर्गत प्राप्त होने वाले प्रार्थना-पत्रों का निस्तारण करते हुए अनिवार्य रूप से 30 दिवस के अन्दर सम्बन्धित को सूचना उपलब्ध करा दी जाए। सूचना आयुक्त डॉ. दिलीप अग्निहोत्री ने कहा कि यदि किसी प्रार्थना-पत्र के सम्बन्ध में आप द्वारा सूचना नहीं दी जा रही है तो आवेदनकर्ता को 30 दिवस के अन्दर सूचना न देने के कारणों से अवश्य अवगत कराया जाय। राज्य सूचना आयुक्त ने सभी सम्बन्धित से कहा कि किसी भी परिस्थिति में 30 दिन की लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन होने पर सम्बन्धित के विरूद्ध नियमानुसार कार्रवाई अमल में लायी जायेगी। 

राज्य सूचना आयुक्त डॉ दिलीप अग्निहोत्री ने कहा कि अधिनियम के माध्यम से नागरिकों को सूचना का अधिकार दिया गया है। इस प्रक्रिया के ऑनलाइन क्रियान्वयन को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। विगत कुछ महीनों में ही इसके उत्साहजनक परिणाम दिखाई देने लगे है। उन्होंने कहा कि जन सूचना अधिकारियों को ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को ऑनलाइन आवेदन और सूचना प्रदान करने में अपने दायित्व का निर्वाह करना चाहिए। इससे खासतौर पर गरीब लोगों को बहुत राहत मिलेगी। उनको व्यर्थ दौड़ना नहीं पड़ेगा। इसके साथ ही जिला पंचायत राज कार्यालय से लेकर ग्राम सचिवालय तक ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए जिससे गांव के लोगों को बिना परेशानी के सूचना मिल सके। सूचना मिलने से ही उनकी संबंधित समस्या का समाधान भी सहजता से हो जाता है। इस अवसर पर नगर मजिस्ट्रेट शालिनी प्रभाकर, जिला विद्यालय निरीक्षक मनोज कुमार अहिरवार, सम्बन्धित उप जिलाधिकारी, पुलिस क्षेत्राधिकारी व तहसीलदार सहित अन्य सम्बन्धित मौजूद रहे।

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